आईपीसी धारा 450 आजीवन कारावास और गृह-अतिचार | IPC Section 450 In Hindi

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आईपीसी धारा 450: आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार

जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधआजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आयोग को घर-अतिचार
सजा10 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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