आईपीसी धारा 450 आजीवन कारावास और गृह-अतिचार | IPC Section 450 In Hindi
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आईपीसी धारा 450: आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आयोग को घर-अतिचार |
सजा | 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |