आईपीसी धारा 449 मृत्युदंड अपराध और गृह-अतिचार | IPC Section 449 In Hindi
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आईपीसी धारा 449: मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | मौत से दंडनीय अपराध के आयोग के आदेश में घर-अतिचार |
सजा | आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |
