आईपीसी धारा 449 मृत्युदंड अपराध और गृह-अतिचार | IPC Section 449 In Hindi
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आईपीसी धारा 449: मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द