आईपीसी धारा 449 मृत्युदंड अपराध और गृह-अतिचार | IPC Section 449 In Hindi

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आईपीसी धारा 449: मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार

जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधमौत से दंडनीय अपराध के आयोग के आदेश में घर-अतिचार
सजाआजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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