आईपीसी धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध गृह-भेवन | IPC Section 454 In Hindi

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आईपीसी धारा 454: कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन

जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार का गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकारावास के साथ दंडनीय अपराध के आयोग के लिए घर-अतिचार या घर तोड़ने के क्रम में गुप्तयदि अपराध चोरी हो
सजा3 साल + जुर्माना10 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानती गैर जमानती
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिएमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
समझौतायह समझौता करने योग्य नहीं है।यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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