आईपीसी धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार | IPC Section 451 In Hindi

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आईपीसी धारा 451: कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार

जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकारावास से दंडनीय अपराध के आयोग को घर-अतिचारयदि अपराध चोरी है
सजा2 साल + जुर्माना7 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)संज्ञेय
जमानतजमानतीयगैर जमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिएकोई भी मजिस्ट्रेट
समझौतायह अपराध (चोरी के अलावा) पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति पर गॄह-अतिचार हुआ हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।यह अपराध (चोरी के अलावा) पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति पर गॄह-अतिचार हुआ हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।

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