आईपीसी धारा 392 लूट के लिए दण्ड | IPC Section 392 In Hindi

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आईपीसी धारा 392: लूट के लिए दण्ड

जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधलूट करना(डकैती)यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गयी हो
सजा10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना14 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)संज्ञेय
जमानतगैर जमानतीयगैर-जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेटप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकतानही किया जा सकता

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