आईपीसी धारा 392 लूट के लिए दण्ड | IPC Section 392 In Hindi
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आईपीसी धारा 392: लूट के लिए दण्ड
जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | लूट करना(डकैती) | यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गयी हो |
सजा | 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | 14 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) | संज्ञेय |
जमानत | गैर जमानतीय | गैर-जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता | नही किया जा सकता |
