आईपीसी धारा 478 [व्यापार चिह्न । ] | IPC Section 478 In Hindi
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आईपीसी धारा 478 : व्यापार चिह्न
व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 135 और अनुसूची द्वारा (25-11-1959 से) निरसित ।
संशोधन
- 1889 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा मूल शीर्ष और धारा 478 से 489 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 1958 के अधिनियम सं० 43 की धारा 135 और अनुसूची द्वारा “व्यापार” शब्द का लोप किया गया।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
