आईपीसी धारा 344 दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | IPC Section 344 In Hindi

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आईपीसी धारा 344: दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध

जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द

अपराधगलत तरीके से 10 या अधिक दिनों के लिए सीमित
सजा3 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतापरिरुद्ध व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है

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