आईपीसी धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दण्ड | IPC Section 341 In Hindi
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आईपीसी धारा 341: सदोष अवरोध के लिए दण्ड
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द
अपराध | किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना |
सजा | 1 महीने या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |
