आईपीसी धारा 412 डकैती में चुराई गई संपत्ति | IPC Section 412 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में > आईपीसी धारा 412
आईपीसी धारा 412: ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है
जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त, जानते हुए भी कि यह डकैती द्वारा प्राप्त किया गया था |
सजा | आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायलय |
समझौता | नही किया जा सकता है |
