आईपीसी धारा 400 डाकुओं की टोली होने के लिए दण्ड | IPC Section 400 In Hindi
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आईपीसी धारा 400: डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | आदतन डकैती को अंजाम देने के मकसद से जुड़े व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित |
सजा | आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |