आईपीसी धारा 400 डाकुओं की टोली होने के लिए दण्ड | IPC Section 400 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > लूट और डकैती के विषय में > आईपीसी धारा 400

आईपीसी धारा 400: डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधआदतन डकैती को अंजाम देने के मकसद से जुड़े व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित
सजाआजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *