आईपीसी धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना | IPC Section 469 In Hindi
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आईपीसी धारा 469: ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना
1[जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संशोधन
- 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या यह जानने के उद्देश्य से जालसाजी कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किए जाने की संभावना है |
सजा | 3 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता |
बहुत ही शानदार प्रयास