आईपीसी धारा 485 सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना | IPC Section 485 In Hindi

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आईपीसी धारा 485: 1सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा

 जो कोई सम्पत्ति-चिह्न के के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई महल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, किसी सम्पत्ति चिह्न को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

संशोधन

  1. 1958 के अधिनियम सं० 43 की धारा 135 और अनुसूची द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकिसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना।
सजा3 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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