आईपीसी धारा 420 छल करने के लिए उत्प्रेरित करना | IPC Section 420 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > छल के विषय में> आईपीसी धारा 420

आईपीसी धारा 420: छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना

जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधधोखाधड़ी और वहां बेईमानी से संपत्ति के वितरण उत्प्रेरण, या बनाने, परिवर्तन या एक मूल्यवान सुरक्षा के विनाश के द्वारा
सजा7 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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