आईपीसी धारा 460 चोरी वक्त एक के गुनाह पर सभी को दंड | IPC Section 460 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचारके विषय में > आईपीसी धारा 460

आईपीसी धारा 460: रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गई हो

यदि रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करने में संयुक्तत: सम्पृक्त हर व्यक्ति, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधरात तक घर तोड़ने आदि में संयुक्त रूप से संबंधित कई व्यक्तियों में से एक द्वारा गुनाह
सजाआजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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