आईपीसी धारा 358 गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला | IPC Section 358 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > आपराधिक बल और हमले के विषय में > आईपीसी धारा 358
आईपीसी धारा 358: गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बन का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- अंतिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन की धारा 352 है ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | हमला या गंभीर और अचानक उत्तेजना पर आपराधिक बल का उपयोग |
सजा | 1 महीने का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | गैर संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
