आईपीसी धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण | IPC Section 483 In Hindi

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आईपीसी धारा 483: अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण

जो कोई किसी 1** सम्पत्ति-चिह्न का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

संशोधन

  1. 1958 के अधिनियम सं० 43 की धारा 135 और अनुसूची द्वारा “व्यापार चिह्न या” शब्दों का लोप किया गया। 

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधअन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो।
सजा2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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