आईपीसी धारा 448 गृह-अतिचार के लिए दंड | IPC Section 448 In Hindi

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आईपीसी धारा 448: गृह-अतिचार के लिए दंड

जो कोई गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधहाउस-अतिचार
सजा1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौताकिया जा सकता

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