आईपीसी धारा 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड | IPC Section 447 In Hindi
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आईपीसी धारा 447: आपराधिक अतिचार के लिए दंड
जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | आपराधिक अतिचार |
सजा | 3 महीने या 500 रुपये जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |