आईपीसी धारा 470 कूटरचित दस्तावेज | IPC Section 470 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 470
आईपीसी धारा 470: कूटरचित 1दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख
वह मिथ्या 1दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णत: या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, “फूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख” कहलाती है।
संशोधन
- 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा “दस्तावेज” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द