आईपीसी धारा 470 कूटरचित दस्तावेज | IPC Section 470 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 470

आईपीसी धारा 470: कूटरचित 1दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख

वह मिथ्या 1दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णत: या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, “फूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख” कहलाती है।

संशोधन

  1. 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा “दस्तावेज” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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