आईपीसी धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध | IPC Section 346 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में > आईपीसी धारा 346

आईपीसी धारा 346: गुप्त स्थान में सदोष परिरोध-

जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या एतस्मिनपूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, वह उस दण्ड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द

अपराधगुप्त में गलत तरीके से कारावास
सजाकिसी अन्य धारा के तहत कारावास के अलावा 2 साल
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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