आईपीसी धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर लेना | IPC Section 496 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 20: विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 496

आईपीसी धारा 496: विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना

जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्मोने से भी दण्डनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधधोखाधड़ी के इरादे के साथ एक व्यक्ति को जानते हुए भी कि वह इस तरह कानूनी रूप से शादी नहीं है शादी करना
सजा7 साल + जुर्माना
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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