आईपीसी धारा 376क बलात्कार पीड़िता की मृत्यु के लिए दंड | IPC Section 376A In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में > आईपीसी धारा 376क

आईपीसी धारा 376क: पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड

जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराध पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करना
सजाआजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायलय
समझौतानही किया जा सकता

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