आईपीसी धारा 376ख पत्नी की सहमति के बिना मैथुन करना | IPC Section 376B In Hindi
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आईपीसी धारा 376ख: पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन
जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण– इस धारा में, “मैथुन” से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | पत्नी की सहमति के बिना मैथुन करना |
सजा | 2 से 7 साल कारावास और जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायलय |
समझौता | नही किया जा सकता |