आईपीसी धारा 468 छल के प्रयोजन से कूटरचना | IPC Section 468 In Hindi
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आईपीसी धारा 468: छल के प्रयोजन से कूटरचना
जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि 1वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संशोधन
- 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | ठगी के मकसद से जालसाजी |
सजा | 7 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता |