आईपीसी धारा 355 व्यक्ति का अनादर करने के लिए हमला | IPC Section 355 In Hindi

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आईपीसी धारा 355: गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने, से अन्यथा, इस आशय से करेगा कि तद्द्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकिसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, अन्यथा गंभीर और अचानक उकसावे की तुलना में
सजा2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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