आईपीसी धारा 431 सड़क, पुल, नदी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि | IPC Section 431 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > रिष्टि के विषय में > आईपीसी धारा 431

आईपीसी धारा 431: लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि

जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अग्रस्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधसार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी, या नौगम्य चैनल को चोट से शरारत और यह यात्रा या संपत्ति संदेश के लिए अभेद्य या कम सुरक्षित प्रतिपादन
सजा5 साल कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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