आईपीसी धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड | IPC Section 419 In Hindi

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आईपीसी धारा 419: प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड

जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधव्यक्तित्व द्वारा धोखा
सजा3 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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