आईपीसी धारा 446 रात्रौ गृह-भेदन | IPC Section 446 In Hindi
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आईपीसी धारा 446: रात्रौ गृह-भेदन
जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन करता है, वह “रात्रौ गृह-भेदन” करता है, यह कहा जाता है।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द