आईपीसी धारा 376ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड | IPC Section 376E In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में > आईपीसी धारा 376ङ

आईपीसी धारा 376ङ: पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड

जो कोई धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधबार- बार बलात्कार करना
सजासम्पूर्ण जीवनकाल का कारावास या मृत्यु दण्ड
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायलय
समझौतानही किया जा सकता

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