आईपीसी धारा 385 उद्दापन के लिए व्यक्ति को क्षति के भय में डालना | IPC Section 385 In Hindi

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आईपीसी धारा 385: उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना

जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधजबरन वसूली करने के लिए, चोट के डर से डालने या प्रयास करना
सजा2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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