आईपीसी धारा 434 सरकारी भूमि चिह्न को नष्ट करना | IPC Section 434 In Hindi
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आईपीसी धारा 434: लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि
जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। |
सजा | एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो। |
संज्ञेय | गैर-संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट |
