आईपीसी धारा 439 चोरी करने के आशय से जलयान लिए दंड | IPC Section 439 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > रिष्टि के विषय में > आईपीसी धारा 439
आईपीसी धारा 439: चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को सासव भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड
जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | चोरी करने के इरादे से किनारे बर्तन चलाना आदि |
सजा | 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |