आईपीसी धारा 354 स्त्री की लज्जा पर हमला | IPC Section 354 In Hindi
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आईपीसी धारा 354: स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग ने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल प्रयोग करेगा, 1वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
संशोधन
- 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | हमला या उसके शील नाराजगी के इरादे से महिला को आपराधिक बल का उपयोग |
सजा | 1 से 5 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |
