आईपीसी धारा 394 लूट करने में हानि पहुचाना | IPC Section 394 In Hindi

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आईपीसी धारा 394: लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना

यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संयुक्त होगा, वह 1आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

संशोधन

  1. 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधव्यक्ति स्वेच्छा से करने या डकैती करने के प्रयास में चोट के कारण, या किसी अंय व्यक्ति को संयुक्त रूप से इस तरह की डकैती में संबंधित
सजाआजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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