आईपीसी धारा 394 लूट करने में हानि पहुचाना | IPC Section 394 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > लूट और डकैती के विषय में > आईपीसी धारा 394
आईपीसी धारा 394: लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना
यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संयुक्त होगा, वह 1आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संशोधन
- 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | व्यक्ति स्वेच्छा से करने या डकैती करने के प्रयास में चोट के कारण, या किसी अंय व्यक्ति को संयुक्त रूप से इस तरह की डकैती में संबंधित |
सजा | आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता |