आईपीसी धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना | IPC Section 498 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 20: विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 498

आईपीसी धारा 498: विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना

जो कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से से जाएगा या फुसलाकर जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधविवाहित स्त्री को अपराधी आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना
सजा2 साल और जुर्माना
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौताकिया जा सकता

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