आईपीसी धारा 327 अवैध कार्य कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना | IPC Section 327 In Hindi
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आईपीसी धारा 327: संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्तिया मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | स्वेच्छा से संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा ऐंठने के लिए चोट पहुंचाना, या कुछ भी करने के लिए विवश करना जो अवैध है या जो किसी अपराध के आयोग को सुविधाजनक बना सकता है |
सजा | 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |
