आईपीसी धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार | IPC Section 1 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 1: प्रस्तावना > आईपीसी धारा 1

उद्देशिका: भारत के लिए एक साधारण दण्ड संहिता का उपबंध करना समीचीन है; अत: यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

आईपीसी धारा 1:  संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार

यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा, और इसका 1विस्तार 2जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा।

संशोधन

  1. मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमशः 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1, भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किया गया है। —
  2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों को छोड़कर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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