आईपीसी धारा 357 व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला | IPC Section 357 In Hindi

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आईपीसी धारा 357: किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा. या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकिसी व्यक्ति को सीमित करने के लिए गलत तरीके से प्रयास में आपराधिक बल का हमला या उपयोग
सजामहत्तम 1 वर्ष का कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौताकिया जा सकता है

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