आईपीसी धारा 435 खेत में आग लगाना | IPC Section 435 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > रिष्टि के विषय में > आईपीसी धारा 435

आईपीसी धारा 435: सौ रुपए का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि

जो कोई किसी सम्पत्ति को, एक सौ रुपए या उससे अधिक का 1या (जहां कि सम्पत्ति कृषि उपज हो, वहां) दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदद्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

संशोधन

  1. 1882 के अधिनियम सं० 8 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराध100 रुपये या ऊपर की ओर या कृषि उपज के मामले में 10 रुपये या ऊपर की ओर नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत
सजा7 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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