आईपीसी धारा 472 धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना | IPC Section 472 In Hindi

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आईपीसी धारा 472: धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना

जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधभारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से सील, प्लेट आदि बनाना या जालसाजी करना, या ऐसी किसी भी मुहर, प्लेट आदि को नकली होने के लिए जानते हुए भी जैसे इरादे से रखने के इरादे से
सजाआजीवन कारावास या 7 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौताकिया जा सकता

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