आईपीसी धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड | IPC Section 2 In Hindi

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आईपीसी धारा 2:  भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड

हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह 1भारत 2*** के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।

संशोधन

  1. उक्त राज्यक्षेत्र” मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमशः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा किया गया है।
  2. 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची | द्वारा “पर या 1861 की मई के उक्त प्रथम दिन के पश्चात्” शब्द और अंक निरसित।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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