आईपीसी धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध गृह-भेवन | IPC Section 454 In Hindi
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आईपीसी धारा 454: कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन
जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार का गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | कारावास के साथ दंडनीय अपराध के आयोग के लिए घर-अतिचार या घर तोड़ने के क्रम में गुप्त | यदि अपराध चोरी हो |
सजा | 3 साल + जुर्माना | 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानती | गैर जमानती |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए | मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |
समझौता | यह समझौता करने योग्य नहीं है। | यह समझौता करने योग्य नहीं है। |