आईपीसी धारा 453 प्रच्छन्न गृह-अतिचार के लिए दंड | IPC Section 453 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > आपराधिक अतिचार के विषय में > आईपीसी धारा 453

आईपीसी धारा 453: प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड

जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधगुप्त घर अतिचार या घर तोड़ने
सजा2 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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