आईपीसी धारा 453 प्रच्छन्न गृह-अतिचार के लिए दंड | IPC Section 453 In Hindi
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आईपीसी धारा 453: प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड
जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | गुप्त घर अतिचार या घर तोड़ने |
सजा | 2 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |