आईपीसी धारा 458 हमले की तैयारी के साथ रात्रौ गृह-भेदन | IPC Section 458 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार के विषय में > आईपीसी धारा 458

आईपीसी धारा 458: उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन

जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या रात्रौ गृह-भेदन करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के, भय में डालने की तैयारी करके, रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधरात तक गुप्त घर-अतिचार या घर तोड़ना, चोट पहुंचाने आदि की तैयारी के बाद
सजा14 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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