आईपीसी धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ गृह-भेदन | IPC Section 457 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचारके विषय में > आईपीसी धारा 457

आईपीसी धारा 457: कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन

जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधगुप्त घर अतिचार या रात तक घर तोड़ने के क्रम में एक कारावास के साथ दंडनीय अपराध के आयोग के लिएयदि अपराध चोरी है
सजा5 साल + जुर्माना14 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय संज्ञेय
जमानत गैर जमानती गैर जमानती
विचारणीयमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
समझौतानही किया जा सकता नही किया जा सकता

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *