आईपीसी धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड | IPC Section 488 In Hindi

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आईपीसी धारा 488: किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड

जो कोई अन्तिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकिसी झूठे निशान का उपयोग करना
सजा3 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए

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