आईपीसी धारा 398 घातक आयुध से लूट या डकैती | IPC Section 398 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > लूट और डकैती के विषय में > आईपीसी धारा 398

आईपीसी धारा 398: घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न

यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधघातक हथियारों से लैस होने पर डकैती या डकैती की कोशिश
सजा7 साल से कम नहीं के लिए कठोर कारावास
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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