आईपीसी धारा 398 घातक आयुध से लूट या डकैती | IPC Section 398 In Hindi
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आईपीसी धारा 398: घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | घातक हथियारों से लैस होने पर डकैती या डकैती की कोशिश |
सजा | 7 साल से कम नहीं के लिए कठोर कारावास |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |