आईपीसी धारा 402 डकैती करने के लिए एकत्रित होना | IPC Section 402 In Hindi

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आईपीसी धारा 402: डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय इकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधडकैती को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होने के नाते
सजा7 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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