आईपीसी धारा 443 प्रच्छन्न गृह-अतिचार | IPC Section 443 In Hindi

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आईपीसी धारा 443: प्रच्छन्न गृह-अतिचार

जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह-अतिचार करता है कि ऐसे गृह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह “प्रच्छन्न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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