आईपीसी धारा 444 रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार | IPC Section 444 In Hindi
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आईपीसी धारा 444: रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार
जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, वह “रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द