आईपीसी धारा 444 रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार | IPC Section 444 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > आपराधिक अतिचार के विषय में > आईपीसी धारा 444

आईपीसी धारा 444: रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार

जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, वह “रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *